अपराध में फंसे तो किया जाएगा ब्लैकलिस्ट – रेलवे के नए नियम
रेलवे बोर्ड की ओर से फॉर्म का जो फॉरमेट तैयार किया गया है, उसके तहत यह फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म का काम भी करेगा। इस फॉर्म पर दैनिक यात्री को सबसे पहले अपना नाम और पूरा पता लिखना होगा। इसके साथ ही दैनिक यात्री से इस बात की अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अगर भविष्य में वह रेलवे एक्ट का उल्लघंन करता है और उसके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज होता है तो उसकी एमएसटी को कैंसिल कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं उस दैनिक यात्री को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा और भविष्य में उसे दोबारा एमएसटी जारी नहीं की जाएगी। इस तरह का प्रावधान रेलवे की ओर से पहली बार किया जा रहा है।
रेलवे के इस नए नियम से अब हंगामा करने वाले यात्रियों की पहचान आसान हो जाएगी। ऐसे यात्रियों का एमएसटी कैंसिल कर दिया जाएगा और दोबारा जारी नहीं किया जाएगा।
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