पटना : अब विधायक या विधान पार्षद ट्रेन व विमान में अपने साथ चार
सहयात्रियों को ले जा सकते हैं. वे एक वित्तीय वर्ष में ट्रेन या प्लेन में
अधिकतम दो लाख रुपये तक सफर कर सकते हैं. कैबिनेट ने मंगलवार को इस पर
मुहर लगायी. मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि
विधायकों को पहले तीन सहयात्रियों को साथ ले जाने की अनुमति थी. अब उसे
बढ़ा कर चार की गयी है.
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