छत पर बैठकर यात्रा करने वाले को रेलयात्री नहीं माना जा सकता
गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि रेल की छत पर बैठकर यात्रा करने वाले को रेलयात्री नहीं माना जा सकता। इसलिए वह किसी भी तरह के कानूनी मुआवजे का भी हकदार नहीं हो सकता। करीब 16 साल पुराने दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने रेलवे ट्रिब्यूनल के फैसले को जायज बताया है।
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