Friday, 30 January 2015

छत पर बैठकर यात्रा करने वाले को रेलयात्री नहीं माना जा सकता




छत पर बैठकर यात्रा करने वाले को रेलयात्री नहीं माना जा सकता





गुजरात हाईकोर्ट ने माना है कि रेल की छत पर बैठकर यात्रा करने वाले को रेलयात्री नहीं माना जा सकता। इसलिए वह किसी भी तरह के कानूनी मुआवजे का भी हकदार नहीं हो सकता। करीब 16 साल पुराने दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने रेलवे ट्रिब्यूनल के फैसले को जायज बताया है।


 (http://naidunia.jagran.com)


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